Goa Club Fire Case में ब्रिटेन भागे सह-मालिक के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया
Panaji, पणजी : अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गोवा पुलिस ने नाइट क्लब में आग लगने की घटना में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। सुरिंदर कुमार खोसला उस संपत्ति के मालिक हैं जिस पर रोमियो लेन के पास स्थित नाइट क्लब 'बर्च' नामक अनाधिकृत ढांचा चल रहा था। पुलिस के अनुसार, यह कदम आरोपी के ठिकाने का पता लगाने और जांच के लिए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।
इससे पहले, बुधवार को गोवा की एक अदालत ने ' बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के सह-मालिक सौरभ और गौरव लूथरा बंधुओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था । आगजनी की घटना के बाद थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद, मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किए गए आरोपियों को गोवा पुलिस ने मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत में पेश किया। लूथरा बंधुओं को अदालत में पेश करने से पहले उनकी चिकित्सा जांच की गई।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को गोवा पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी, जब वे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर उतरे। पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आगे की अदालती कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा, "कल उन्हें थाईलैंड से दिल्ली लाया गया और दिल्ली पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर गोवा पुलिस ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, उन्हें आज सुबह दिल्ली ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लाया गया । इसके बाद, उन्हें संबंधित अदालत में पेश किया गया और 5 दिनों की अतिरिक्त रिमांड दी गई। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही होगी, जब उन्हें 22 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।" 6 दिसंबर को अरपोरा नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद क्लब मालिकों के खिलाफ कथित लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई।