गोवा: हाई कोर्ट ने गोवा सरकार, गोवा कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA) और दूसरे संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कैंडोलिम में कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) के नियमों के उल्लंघन, बिना मंज़ूरी के निर्माण और समुद्र तटीय रेत के टीलों को नष्ट करने के आरोपों से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) के सिलसिले में जारी किया गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सर्वे नंबर 112/19 वाली ज़मीन का कमर्शियल डेवलपमेंट किया गया और उसे "किंग्स मैंशन" नाम के लक्ज़री रिज़ॉर्ट में बदल दिया गया।
इस PIL में तटीय नियमों के कथित उल्लंघन और इलाके में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील रेत के टीलों को नष्ट किए जाने को लेकर चिंता जताई गई है।
कोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर सरकार और दूसरे संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।