Durg. दुर्ग। मोहन नगर थाना क्षेत्र के उरला बायपास टोल प्लाजा के पास सड़क पर खड़े ट्रेलर से बाइक टकराने के बाद 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे में युवक के सिर, चेहरे, हाथ-पैर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। उसे टोल पेट्रोलिंग टीम की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कादम्बरी नगर वार्ड-17 निवासी योगेश कुमार साहू (33), पिता भोलाराम साहू के रूप में हुई है। घटना 12 सितंबर 2026 की रात करीब 8:35 बजे की है। योगेश अपनी बाइक क्रमांक CG 07 CX 5773 से कोटनी की तरफ से दुर्ग की ओर लौट रहा था। इसी दौरान उरला बायपास टोल प्लाजा के पास उसकी बाइक डाला बॉडी ट्रेलर क्रमांक NL 01 AJ 5477 से टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर गया और उसे शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रेलर मुख्य सड़क पर खड़ा था। आरोप है कि वाहन को खड़ा करते समय दूसरे वाहन चालकों को सावधान करने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और संकेतक नहीं लगाए गए थे। रात के समय सड़क पर इस तरह भारी वाहन खड़ा होने के कारण दुर्घटना का खतरा पैदा होने की बात जांच में सामने आई है। ट्रेलर से टकराने के बाद योगेश के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट लगी। इसके अलावा हाथ-पैर और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोटें आईं। हादसे के बाद वह बेहोश हो गया।
घटना की जानकारी मिलने पर एनएचएआई-1033 टोल पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना की सूचना मिलने पर मोहन नगर पुलिस ने मर्ग क्रमांक 82/2026 दर्ज कर बीएनएसएस की धारा 194 के तहत जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल और हादसे की परिस्थितियों से संबंधित जानकारी जुटाई।
मर्ग जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने ट्रेलर चालक की कथित लापरवाही को दुर्घटना का कारण माना है। पुलिस का आरोप है कि चालक ने भारी वाहन को मुख्य सड़क पर ऐसे स्थान पर खड़ा किया था, जहां वह दूसरे वाहन चालकों के लिए खतरा बन सकता था। जांच के बाद 15 सितंबर को मोहन नगर थाने में ट्रेलर क्रमांक NL 01 AJ 5477 के चालक के खिलाफ अपराध क्रमांक 0659/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) सहित संबंधित मोटर वाहन प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर मुख्य सड़कों और हाईवे पर भारी वाहनों को खड़ा करने के दौरान सुरक्षा उपायों की अहमियत को सामने लाया है। विशेषकर रात के समय सड़क पर खड़े वाहनों के पास चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टर या अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से पीछे से आने वाले वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।