Raipur. रायपुर। आजाद चौक थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चाकू लहराकर राहगीरों को डराने-धमकाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आजाद चौक थाना में पदस्थ प्र0आर दिनांक 11 जुलाई 2025 को हमराह पेट्रोलिंग स्टाफ आरक्षक क्रमांक 321 मुकेश पाण्डेय एवं आरक्षक क्रमांक 38 मुकेश वर्मा के साथ अपराध विवेचना एवं पेट्रोलिंग हेतु थाना क्षेत्र में भ्रमण पर रवाना हुए थे। इसी दौरान तात्यापारा के पास पहुंचने पर पुलिस को टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली कि आमापारा स्थित कारी तालाब गार्डन के पास एक व्यक्ति काले रंग की हुडी और काले रंग की पैंट पहने हुए अपने कब्जे में चाकू रखकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है और चाकू लहरा रहा है।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गवाहों को तलब किया। गवाहों को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर उनकी सहमति प्राप्त की गई। इसके बाद पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान कारी तालाब गार्डन, आमापारा पहुंची और बताए गए हुलिये के व्यक्ति की घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम दुर्गेश ध्रुव पिता धनीराम ध्रुव उम्र 30 वर्ष बताया। आरोपी रामनगर चौकी के पास, थाना गुढियारी, जिला रायपुर का निवासी है। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना और तलाशी के संबंध में आरोपी को अवगत कराकर उसकी जामा तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के कमर के पास एक नग लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया।
पुलिस ने आरोपी को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर चाकू रखने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन आरोपी द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। चाकू की बरामदगी के बाद यह पाया गया कि आरोपी का यह कृत्य आर्म्स एक्ट नोटिफिकेशन के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे हिरासत में लेकर थाना लाया। पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी की जा रही है।