परिवहन विभाग ने कर व शास्ति बकाया होने के कारण पांच वाहनों को किया जप्त
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Jashpur. जशपुर। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने बकाया कर और शास्ति वसूलने के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच वाहनों को जप्त किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 15 के अंतर्गत की गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जप्त किए गए वाहनों में भगत बस सीजी 14 जी 0338, सीजी 14 एमएल 0238, चिस्ती बस सीजी 14 जी 0197, हीराहरी बस सीजी 14 एमजी 9461 और बस सीजी 14 एम.एच. 6739 शामिल हैं। परिवहन विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि अधिनियम की धारा के तहत बकाया कर, शास्ति और ब्याज की वसूली उसी प्रक्रिया में की जाएगी जिस प्रकार भू-राजस्व की बकाया राशि वसूल की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान न होने पर संबंधित वाहन और उसके उपसाधन जप्त किए जा सकते हैं और आवश्यकतानुसार नीलामी के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
विभाग ने वाहन मालिकों को सूचित किया है कि उनके वाहनों का बकाया कर और शास्ति 01 सप्ताह के भीतर जमा करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया, तो अधिनियम के तहत वाहन की नीलामी की जाएगी। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी छूट या स्थगन नहीं दिया जाएगा और सभी प्रवधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य वाहन मालिकों को समय पर कर भुगतान के लिए जागरूक करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के अनुसार, मोटरयान कराधान अधिनियम की धारा 15 विशेष रूप से उन वाहनों पर लागू होती है जिनका कर या शास्ति बकाया हो। इस प्रावधान के तहत वाहन और उसके उपसाधनों को कुर्क कर नीलामी के लिए रखा जा सकता है। जशपुर जिले में यह कार्रवाई एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है।
जिससे अन्य वाहन मालिक भी अपने कर और शास्ति समय पर जमा करें। विभाग ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कई वाहन मालिक बकाया कर जमा करने में सुस्ती बरत रहे थे, जिसके चलते यह कार्रवाई अनिवार्य हो गई। अधिकारियों ने बताया कि जप्त किए गए वाहनों की नीलामी केवल तभी की जाएगी जब बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई से विभाग का उद्देश्य न केवल राजस्व संग्रह बढ़ाना है, बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना और परिवहन क्षेत्र में अनुशासन कायम रखना भी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने बकाया कर और शास्ति का भुगतान समय पर करें ताकि वाहन जप्त होने और नीलामी की स्थिति से बचा जा सके। साथ ही विभाग ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसी अनदेखी करने वाले मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जशपुर में परिवहन विभाग की यह कार्रवाई राज्य में कर वसूली और वाहन नियमन के क्षेत्र में एक सशक्त कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल सरकारी राजस्व में इजाफा होगा, बल्कि नियमों के पालन को भी मजबूती मिलेगी।