अवैध गांजा तस्करी आरोपी महेंद्र साहू की 35 लाख की संपत्ति NDPS कोर्ट मुंबई ने फ्रीज की
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Janjgir Champa. जांजगीर चांपा। जिले में मादक पदार्थ गांजा की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी महेंद्र साहू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई द्वारा आरोपी की लगभग 35 लाख रुपये की चल एवं अचल संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया। महेंद्र साहू, पिता किशन लाल साहू, निवासी जर्वे, थाना जांजगीर, पर पूर्व में मादक पदार्थ नियंत्रण अधिनियम (NDPS एक्ट) के तहत चार अपराध दर्ज हैं। विशेष रूप से, NDPS विशेष न्यायालय, जिला जांजगीर चांपा ने अपराध क्रमांक 487/18 के तहत दिनांक 26 जून 2019 को महेंद्र साहू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
कोर्ट के अनुसार, महेंद्र साहू ने नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध तस्करी के जरिए अर्जित संपत्ति का NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 68(C) का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर अदालत ने उसकी संपत्ति को फ्रीज करने का निर्देश जारी किया। फ्रीज की गई संपत्ति में महेंद्र साहू की चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं। जिला प्रशासन और कानून व्यवस्था के अधिकारियों ने इस आदेश को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया है। यह कदम न केवल आरोपी के खिलाफ लिया गया है, बल्कि अन्य मादक पदार्थ तस्करों के लिए भी चेतावनी का संदेश देता है कि अवैध गतिविधियों के माध्यम से अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि NDPS अधिनियम की धारा 68(C) का उद्देश्य न केवल मादक पदार्थ तस्करी को रोकना है, बल्कि अपराधियों की अवैध कमाई को भी नियंत्रित करना है। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि कानून के पास ऐसे अपराधियों को पकड़ने और उनके आर्थिक साधनों को जब्त करने की पूरी ताकत है। जांजगीर चांपा जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और न्यायपालिका निरंतर कार्य कर रही हैं। महेंद्र साहू के खिलाफ संपत्ति फ्रीज करने का यह निर्णय भी इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। आगामी दिनों में जिले में NDPS एक्ट के तहत और भी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है, जिससे मादक पदार्थ तस्करी पर कड़ा नियंत्रण किया जा सके और समाज में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।