Dhamtari. धमतरी। धमतरी न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव (23 वर्ष), निवासी बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 26 जून 2024 को करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना मगरलोड, जिला धमतरी में अपराध क्रमांक 150/24 दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(ढ) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।
जांच के दौरान पुलिस ने घटना स्थल, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन किया। सभी तथ्य और प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जांच में आरोपी की कथित करतूतें स्पष्ट रूप से सामने आईं, जिससे आरोपी पर आरोप सिद्ध हुआ। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), धमतरी ने सभी सबूतों और गवाह बयानों का अध्ययन कर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध समाज और पीड़ित के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं, इसलिए आरोपी को कड़ी सजा देना आवश्यक था।
अदालत के फैसले से यह संदेश भी गया कि नाबालिगों के प्रति अपराध करने वालों को कानून के तहत सख्त दंड का सामना करना पड़ेगा। पीड़िता और उसके परिवार को न्यायालय से न्याय मिला, जबकि आरोपी को न केवल लंबी कैद की सजा मिली बल्कि अर्थदंड के माध्यम से आर्थिक दंड भी लगाया गया। इस फैसले के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कहा कि वे ऐसे मामलों में सतर्कता और प्रभावी जांच के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी नाबालिग के खिलाफ अपराध की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।