परिवार की मर्जी से शादी करना चाहती थी युवती, युवक ने फंसाया प्रेम जाल में और फिर...

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Update: 2023-06-24 12:30 GMT

रायगढ़। संवेदनशील एसएसपी सदानंद कुमार के महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही के निर्देशों के अनुक्रम में थाना तमनार और जूटमिल पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं गुम नाबालिग के रिपोर्ट पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करते आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कल थाना तमनार में स्थानीय युवती आरोपी चंद्रपाल सिदार (उम्र 21 साल) थाना तमनार के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी चंद्रपाल सिदार उसका परिचित है जो उससे प्रेम प्रसंग बनाकर शादी करने को कहता था । पिछले एक साल से युवती चंद्रपाल को परिवार की मर्जी से शादी करूंगी कहकर दूरी बनाने पर चंद्रपाल उसे शादी कर अच्छे से रखूंगा कहकर बहला-फुसलाकर उसे घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया है । अब चंद्रपाल शादी करने से इंकार कर रहा है । युवती के आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करते हुय आरोपी चंद्रपाल को गिरफ्तार कर थाने लाया गया जिसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रवीण मिंज, सहायक उप निरीक्षक हेमराज पटेल, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, महिला प्रधान आरक्षक उषा रानी तिर्की, आरक्षक पुरषोत्तम सिदार और इलियास केरकेट्टा की अहम भूमिका रही है ।

वहीं जूटमिल पुलिस द्वारा सप्ताह पहले थानाक्षेत्र से गुम हुई बालिका की दस्तयाबी कर बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । 17 जून को बालिका की मां द्वारा थाना जूटमिल में बालिका के घर से बिना बताए चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कर बताया गया कि 16-17 जून के दरमियानी रात बालिका घर से कहीं चली गई है । बालिका की मां ने पुसौर के बबलू चौहान पर बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने शंका जाहिर की थी । बालिका के लापता की रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गुम बालिका की पतासाजी के क्रम में संदेही बबलू चौहान के घर दबिश दिया गया जो फरार मिला । थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक रामकिंकर यादव द्वारा संदेही की पतासाजी के लिए मुखबिर लगाए हुए थे जिसे कल रायगढ़ में छिपकर रहने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर संदेही को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से बालिका की दस्तयाबी कर बालिका का कथन मेडिकल उपरांत प्रकरण में धारा 366 376 आईपीसी एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ते हुए आरोपी विद्याधर उर्फ बबलू चौहान पिता संतराम चौहान उम्र 23 साल निवासी सूरजगढ़ थाना पुसौर को कल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है बबलू चौहान को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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