दुर्ग। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीएससी अनिष दुबे ने आरोपी जीतू पटेल उर्फ जितेंद्र को 20 साल सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2024 को पीड़िता की मां ने सुपेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थिया ने पुलिस को बताया कि वह झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। उसकी दो बेटी, एक बेटा है। दोपहर को जब वह घर पहुंची तो उसकी बड़ी बेटी रोते हुए उसके पास आई। पूछने पर रिश्तेदार द्वारा अनाचार करने की जानकारी दी।
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