Khairagarh. खैरागढ़। जिले के साल्हेवारा थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 10 नग भैंस और भैंसियों को बरामद किया है। इसके अलावा दो पिकअप वाहन, चार मोबाइल फोन सहित कुल 12 लाख 8 हजार रुपये की सामग्री जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले में पशु तस्करी और पशुओं के प्रति क्रूरता करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 21 अगस्त 2026 को साल्हेवारा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग पिकअप वाहनों में मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर बिना चारा-पानी के अवैध रूप से परिवहन कर नागपुर की ओर कत्लखाने ले जा रहे हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने साल्हेवारा थाना के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक सफेद रंग का बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP 50-G-2381 वहां पहुंचा। पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली तो उसमें 6 नग भैंस और भैंसी को क्रूरता पूर्वक भरा हुआ पाया गया। वाहन में सवार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम अमन मेरावी और अजय वीके बताया। पुलिस ने जब उनसे मवेशियों के खरीदी-बिक्री और परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे तो वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में सामने आया कि मवेशियों को वाहन में बिना चारा-पानी के ठूंसकर और अमानवीय तरीके से ले जाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन और मवेशियों को जब्त कर लिया।
इसी तरह पुलिस ने दूसरे मामले में भी कार्रवाई की। मुखबिर सूचना के आधार पर साल्हेवारा थाना के सामने ही एक अन्य बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG 22-X-0378 को रोककर जांच की गई। वाहन में 4 नग भैंस और पड़वा क्रूरता पूर्वक भरे हुए मिले। वाहन में मौजूद व्यक्तियों की पहचान हरिशंकर ध्रुव और उमेश कुमार साहू के रूप में हुई। उनसे भी मवेशियों के परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। जांच में पाया गया कि मवेशियों को वाहन के डाले में बिना पानी और चारे के भरकर तिरपाल से ढककर ले जाया जा रहा था।
पुलिस ने दोनों मामलों में कुल 10 नग भैंसा और भैंसी, जिनकी अनुमानित कीमत 1 लाख 75 हजार रुपये है, जब्त किए हैं। इसके अलावा दो पिकअप वाहनों की कीमत करीब 10 लाख रुपये और चार मोबाइल फोन की कीमत करीब 33 हजार रुपये बताई गई है। कुल जब्त संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 लाख 8 हजार रुपये है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 27/2026 और 28/2026 दर्ज किया है। आरोपियों पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 और 10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में अमन मेरावी (23 वर्ष), निवासी ग्राम भुरुक थाना मलाजखंड जिला बालाघाट मध्यप्रदेश, अजय वीके (19 वर्ष), निवासी ग्राम सीतापुर थाना मलाजखंड जिला बालाघाट मध्यप्रदेश, हरिशंकर ध्रुव (27 वर्ष), निवासी महामाया पारा खपरी आर थाना बलौदाबाजार और उमेश कुमार साहू (30 वर्ष), निवासी रामायन गुड़ी चौक खपरी आर थाना बलौदाबाजार शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पशु तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।