Raipur. रायपुर। नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग ने बकाया राजस्व की वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी अभियान के तहत नगर निगम जोन-1 राजस्व विभाग ने लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करने वाले छह बकायादारों के संबंधित व्यावसायिक परिसरों को नियमानुसार तत्काल सीलबंद कर दिया। इन छह बकायादारों पर नगर निगम की कुल 7 लाख 72 हजार 21 रुपये की राशि बकाया थी। नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा चलाए जा रहे बकाया राजस्व वसूली अभियान के तहत यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के आदेश पर की गई। वहीं अपर आयुक्त राजस्व लोकेश्वर साहू और उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजलि शर्मा के निर्देश तथा जोन-1 जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा सीनियर के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्रों में पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया।
अभियान के दौरान संत कबीरदास वार्ड क्रमांक 3 में चार बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें नईमुद्दीन पर 1,32,776 रुपये, शकीलुद्दीन पर 1,23,627 रुपये, वकीलुद्दीन पर 1,23,627 रुपये और बसंत कुमार अग्रवाल पर 2,46,909 रुपये की राशि बकाया थी। इसी तरह यतियतनलाल वार्ड क्रमांक 4 में सुधा मेट्रोलुर्जिकल पर 61,366 रुपये तथा नेताजी कन्हैया लाल बाजारी वार्ड क्रमांक 15 में जानकी बाई पर 83,716 रुपये की बकाया राशि थी। नगर निगम के अनुसार संबंधित बकायादारों को पूर्व में डिमांड बिल और डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके थे। इसके बावजूद कई वर्षों से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। लगातार नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं होने पर राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर संबंधित संपत्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और व्यावसायिक परिसरों को तत्काल ताला लगाकर सीलबंद कर दिया।
कार्रवाई के दौरान नगर निगम जोन-1 के कार्यपालन अभियंता द्रोणी कुमार पैकरा, जोन सहायक राजस्व अधिकारी मनीष मरकाम, राजस्व निरीक्षक आशीष शर्मा एवं संतोष साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद छेदईया और राहुल यादव सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बकाया राजस्व की वसूली के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। निगम का उद्देश्य लंबे समय से लंबित संपत्तिकर और अन्य राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने बकायादारों से समय पर नगर निगम की देय राशि जमा करने की अपील की है, ताकि कार्रवाई की स्थिति से बचा जा सके।
इसी बीच नगर निगम राजस्व विभाग ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी संपत्तिकरदाताओं से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 का संपत्तिकर समय पर जमा करने की अपील की है। निगम ने बताया कि संपत्तिकरदाता नागरिक यदि 30 सितंबर 2026 तक वर्तमान वर्ष के संपत्तिकर का पूर्ण एवं एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्तिकर का भुगतान कर इस छूट का अधिकाधिक लाभ उठाएं। नगर निगम का कहना है कि समय पर कर भुगतान से शहर में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए राजस्व जुटाने में भी मदद मिलती है।
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