Raipur. रायपुर। अपराधों की रोकथाम और शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर यातायात पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यातायात थाना पचपेड़ी नाका की टीम ने संतोषी नगर क्षेत्र में जांच के दौरान बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर जांच की। वाहन चालक के संदिग्ध व्यवहार के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच की, जिसमें मोटरसाइकिल के चोरी होने का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार 7 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 12 बजे यातायात थाना पचपेड़ी नाका प्रभारी गोविंद यादव अपने स्टाफ के साथ संतोषी नगर क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच कर रहे थे। टीम में प्रधान आरक्षक 1815 कुलेश्वर राजपूत, आरक्षक 194 अमित डहरिया, आरक्षक 1738 सुनील सिंह क्षत्रिय और आरक्षक 669 गोपाल राजपूत शामिल थे।
चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को रोककर वाहन चालक से पूछताछ की। पुलिस ने चालक से मोटरसाइकिल के पंजीयन प्रमाण पत्र यानी RC प्रस्तुत करने को कहा। इस पर चालक ने दस्तावेज लेकर आने की बात कही और वहां से चला गया। चालक के इस व्यवहार पर पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद यातायात पुलिस टीम ने बिना देर किए मोटरसाइकिल के चेचिस नंबर के आधार पर वाहन से संबंधित जानकारी जुटानी शुरू की। तकनीकी माध्यम से वाहन के पंजीयन और मूल वाहन स्वामी की जानकारी निकाली गई। पुलिस ने जब मूल वाहन स्वामी से संपर्क किया तो पता चला कि संबंधित मोटरसाइकिल चोरी की है।
जांच में सामने आया कि बरामद मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स है, जिसका मूल पंजीयन क्रमांक CG 22 M 1937 है। यह मोटरसाइकिल 14 अगस्त 2026 को चोरी हुई थी। वाहन चोरी के संबंध में थाना तिल्दा-नेवरा में अपराध क्रमांक 375/2026 दर्ज है। पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 303(2) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। चोरी की पुष्टि होने के बाद यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल को विधिवत जब्त कर लिया। बरामद वाहन को फिलहाल सुरक्षार्थ यातायात थाना पचपेड़ी नाका में रखा गया है। मामले में आगे की वैधानिक और विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए थाना तिल्दा-नेवरा पुलिस को सूचना दे दी गई है। वहीं, मोटरसाइकिल चला रहे संदिग्ध आरोपी की पहचान और पतासाजी की जा रही है।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर नियमानुसार स्पष्ट और मानक HSRP नंबर प्लेट जरूर लगाएं। बिना नंबर या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने वाहन चलाते समय RC, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस जैसे जरूरी दस्तावेज साथ रखने की भी अपील की है। इन्हें mParivahan या DigiLocker में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। पुलिस ने लोगों से सेकंड हैंड वाहन खरीदते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा है। वाहन के चेचिस और इंजन नंबर का मिलान मूल दस्तावेजों से करने की सलाह दी गई है, ताकि चोरी के वाहन की खरीद-फरोख्त से बचा जा सके। किसी भी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील भी की गई है।