Baloda Bazar. बलौदाबाजार। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता के निर्देशानुसार ज्ञानदीप स्कूल बलौदाबाजार मे जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।आयोग के सदस्यगण शारदा सोनी एवं हरजीत सिंह चावला ने नगरवासियो, पालक, अभिभावकों को उनके अधिकारों व हितों की विस्तृत जानकारी दी एवं जागरुकता सम्बंधित पम्पलेट का वितरण किया गया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए शारदा सोनी एवं हरजीत सिंह चावला ने संयुक्त रूप से बताया कि शिविर का उद्देश्य नगर वासियो को उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराना है। उपभोक्ता जागरुकता ही शोषण से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उनके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है।
उपभोक्ताओं को किसी वस्तु की कीमत, गुणवत्ता की जांच, मात्रा की जांच, सेवा व संविदा शर्ते, बीमा, मेडिकल क्लेम फाइनेंस कंपनियां, बैंक, यातायात वाहन, आनलाइन खरीददारी सोच समझकर करनी चाहिए। उपभोक्ता कानूनों के बारे में जानकारी दी गई व बताया गया कि उपभोक्ता, सेवा में कमी से संबंधित शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष कर सकता है। शिकायतों में लगने वाले शुल्क के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि उपभोक्ता शिकायत का मूल्य पाँच लाख तक हो तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगता है। नगर वासियो, पालक, अभिभावकों को ई -फ़ाइलिंग व ई- हियररिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि आयोगों के समक्ष शिकायत अब ई -फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाती है जो कि अब अनिवार्य हैं। इसके लिए उपभोक्ता है जागृति पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता शिविर के दौरान आयोग के कर्मचारीगण दिनेश शर्मा,अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शारिक खान, भास्कर प्रसाद साहू, राज नारायण त्रिपाठी एवं प्रभारी प्राचार्य सीमा पाण्डेय सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से आये बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे।