शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी, 11 चालकों पर 1.25 लाख का जुर्माना
छत्तीसगढ़.
CG NEWS: बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले, वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही लगातार जारी। न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 11 वाहन चालकों को कुल ₹1,25,000 अर्थदंड से किया गया दंडित। ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले, पकड़े गए सभी चालकों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाएगी सुनिश्चित।
सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है। इस दौरान चेकिंग अभियान में पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 11 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया।
पुलिस द्वारा इन सभी 11 प्रकरणों में वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 21.08.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 08 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 अर्थदंड एवं 03 प्रकरण में ₹15,000-15,000 अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 11 वाहन चालकों को कुल ₹1,25,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते हुए, पकड़े गए इन सभी चालकों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन की भी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।