छत्तीसगढ़: कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया...रैली, सामाजिक और अन्य आयोजन प्रतिबंधित

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Update: 2022-01-04 14:24 GMT

गरियाबंद। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गरियाबंद जिले में कलेक्टर निलेशक्षीर सागर ने धारा 144 लागू कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार किसी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक और अन्य आयोजन प्रतिबंधित करने, मॉल, सिनेमाघर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, एवं मैरिज हाल आदि को 1/3 के साथ संचालित कराना होगा.

दूसरे राज्यों से आने वालों की सीमा पर रेन्डम जांच के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है. जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 07706241288 है.


 


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