मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बाइक चालकों पर कार्रवाई, तीन वाहनों पर चालान व साइलेंसर जब्त
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Khairagarh. खैरागढ़। जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) के थाना गंडई क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले बाइक चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन मोटरसाइकिल चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार 05 जून 2026 को थाना गंडई पुलिस द्वारा विजिबल पुलिसिंग के दौरान नगर क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान कुछ बाइक सवार बुलेट मोटरसाइकिलों में प्रतिबंधित मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज और कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हुए खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पाए गए। पुलिस ने मौके पर तीनों चालकों को रोककर कार्रवाई की।
जांच के दौरान जिन चालकों पर कार्रवाई की गई उनमें जय नारायण साहू (22 वर्ष), निवासी ग्राम भुरभुसी, जिनकी मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 BP 5462; चैबेन्द्र साहू (18 वर्ष), निवासी ग्राम भुरभुसी, मोटरसाइकिल क्रमांक CG 09 JL 5951; तथा दीपक देवांगन (43 वर्ष), निवासी टिकरी पारा, मोटरसाइकिल क्रमांक CG 09 LO 4419 शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों चालकों द्वारा वाहनों में अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा था, बल्कि सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन भी चलाया जा रहा था। इस पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत प्रत्येक चालक पर ₹2,000 का चालान किया गया।
इसके साथ ही सभी वाहनों से मॉडिफाइड साइलेंसर को हटाकर जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के अवैध मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना गंडई पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में लगातार विजिबल पुलिसिंग और यातायात जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध परिवर्तन न करें और यातायात नियमों का पालन करें। तेज आवाज वाले साइलेंसर और अन्य अवैध मॉडिफिकेशन न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे आम लोगों को भी परेशानी होती है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।