बिलासपुर में चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में कार्रवाई
छग
Bilaspur. बिलासपुर। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सिटी कोतवाली क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 25 अप्रैल 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मधुबन स्थित शराब भट्टी के पास आम रास्ते में एक व्यक्ति धारदार चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर दबिश दी।
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान विजय नरेश उर्फ चप्पू सोनकर (उम्र 34 वर्ष), निवासी नारियल कोठी अटल आवास के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद किया गया, जिसका उपयोग वह लोगों को डराने के लिए कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की और उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का यह कृत्य सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा था।
इस प्रकार की गतिविधियों पर किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाई गई है। इसी कार्रवाई के तहत पुलिस ने चार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। इनमें मदन गौर उर्फ हितेश, गोलू उर्फ बालू यादव, आकाश धीरज और लक्की उर्फ प्रियांशु साहू शामिल हैं। इन सभी पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराकर डर का माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि ऐसे कदमों से क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा।