Advocate Rakhi- तीन दिनों बाद प्राथमिकी से कारवाई तक का भारतीय न्याय संहिता कानून-2023 लेगा नया रुप
Lakhisarai लखीसराय । तीन दिनों बाद प्राथमिकी से कारवाई तक का कानून लेगा नया रुप। उपरोक्त बातें कनिष्ठ अधिवक्ता राखी कुमारी ने एक परिचर्चा में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कानून के प्रति हम महिलाओ को जागरुक होना समाज हित में है । वरन् जानकारी के अभाव में महिलाएं स्वयं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाती है।
राखी कुमारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधो यथा छेड़खानी, अश्लील हरकत, बलात्संग, पति के बीच पृथक्करण मे जबरन मैथुन, प्रवंचनापूर्ण मैथुन, सामुहिक बलात्कार, दहेज उत्पिङन, दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने, आत्महत्या करने के लिए बाध्य करने जैसे संगीन अपराध जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023की धारा 63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,85,108,और 124_226में विस्तृत रूप में व्याख्यायित किया गया है कि सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लेखबद्ध किया जाएगा, अगर पिङिता चाहे तो घटना की सूचना ईलेक्ट्रानिक्स यथा मोबाइल, ई मेल, से भी दे सकती है । पुलिस थाने पर जाने की आवश्कता नहीं है । लेकिन सूचना के तीन कार्य दिवस पर भेजे गए शिकायत को हस्ताक्षरित करना होगा ।