असम : नाबालिग से रेप के आरोप में असम राइफल्स के जवान को 10 साल की सजा
अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले की एक विशेष अदालत ने असम राइफल्स (एआर) के एक जवान को आठ साल पहले एक लड़की के साथ आपराधिक घुसपैठ
अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले की एक विशेष अदालत ने असम राइफल्स (एआर) के एक जवान को आठ साल पहले एक लड़की के साथ आपराधिक घुसपैठ, अपहरण और बलात्कार के प्रयास के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी के अलावा बल का एक और जवान बरुन सिंह भी वारदात में शामिल था, लेकिन पीड़िता उसकी शिनाख्त नहीं कर पाई।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एच कश्यप ने फैसले में कहा, "दोषी का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है और अर्धसैनिक बल में कार्यरत व्यक्ति से इस तरह के जघन्य अपराध की उम्मीद नहीं थी।"
घटना 22 जनवरी 2014 को चांगलांग में हुई, जब सिंह ने एक अन्य जवान की मदद से पड़ोसी के घर में घुसकर लड़की का जबरन अपहरण कर लिया, उसे असम राइफल्स परिसर में ले गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की।
असम : नाबालिग से रेप के आरोप में असम राइफल्स के जवान को 10 साल की सजाअदालत ने शुक्रवार को पारित आदेश में अरुणाचल प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना, 2011 के तहत पीड़ित को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए मामले को चांगलांग जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास भेज दिया।