डिब्रूगढ़: डिब्रूगढ़ की विशेष POCSO अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में जुगेन गढ़ को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
डिब्रूगढ़ पुलिस के अनुसार, विशेष POCSO न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ ने गढ़ को तिंगखोंग पुलिस स्टेशन केस संख्या 246/2019 से उत्पन्न POCSO मामले संख्या 04/2020 में दोषी ठहराया।
गढ़ को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया और 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अदालत ने आदेश दिया कि भुगतान न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की पैरवी लोक अभियोजक अंजू देवी सोनार ने की, जबकि उप-निरीक्षक राजीब एंगती ने जांच की।
दोषसिद्धि के साथ डिब्रूगढ़ में विशेष POCSO अदालत के समक्ष मुकदमा समाप्त हो गया।
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