Utility: आपकी भी छूट गई ट्रेन तो क्या दोबारा लेना होता है टिकट? यहां जानिए क्या कहता हैं नियम ?

भारतीय रेलवे में प्रतिदिन लगभग ढाई करोड़ यात्री यात्रा करते हैं.

Update: 2024-06-19 02:00 GMT

लाइफस्टाइल: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। भारतीय रेलवे में प्रतिदिन लगभग ढाई करोड़ यात्री यात्रा करते हैं, यात्रियों की यह संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या के बराबर है। भारत में अगर किसी को छोटी दूरी की यात्रा करनी हो। इसलिए अक्सर लोग फ्लाइट की बजाय ट्रेन से जाना पसंद करते हैं। ट्रेन में यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलती हैं.

साथ ही ट्रेन का किराया फ्लाइट के किराए से भी कम है। इसीलिए लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। ट्रेन के सफर के दौरान बीच-बीच में स्टेशन आते रहते हैं. इसलिए लोग कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं। इस दौरान अक्सर ट्रेनें छूट जाती हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या उन्हें यात्रा करने के लिए दोबारा टिकट लेना पड़ेगा.

अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं. और आप कुछ सामान लेने के लिए किसी स्टेशन पर उतरते हैं। और ट्रेन चलने से पहले आप ट्रेन में नहीं चढ़ते और ट्रेन छूट जाती है. तो ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस टिकट के आधार पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है.

आपको उसी स्टेशन से अपने गंतव्य स्टेशन तक के लिए दोबारा नया टिकट बुक करना होगा। आप चाहें तो रिजर्वेशन करा सकते हैं या फिर चाहें तो जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं. यानी अगर आपकी ट्रेन बीच सफर में छूट जाती है. फिर आपको दोबारा टिकट खरीदना होगा.

रेलवे के नियमों के मुताबिक आप जिस ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं. किसी कारणवश आपकी ट्रेन छूट गई। तो ऐसे मामले में आप रिफंड के हकदार हैं। रिफंड के लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद यानी टीडीआर दाखिल करना होगा. जहां से आपकी ट्रेन का चार्ट बन गया है. वहां से ट्रेन छूटने के 1 घंटे के अंदर आपको टीडीआर भरना होगा.

इसमें आपको कारण बताना होगा कि आप यात्रा क्यों नहीं कर पा रहे हैं. इसमें अगर आप टीडीआर फाइल करने से पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. अगर आपने ऑफलाइन टिकट बुक किया है तो आपको टिकट काउंटर पर जाकर टीडीआर फाइल करना होगा।

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