ट्रेन में पहली बार सफर करते समय जान ले कुछ जरूरी बातें, नहीं होगी कोई परेशानी, सफ़र बनेगा आसान
रेल हमेशा से लंबी दूरी की यात्रा का पसंदीदा साधन रहा है। यह सुरक्षित होने के साथ-साथ आरामदायक भी है। कई लोगों के लिए ट्रेन का सफर बेहद मनोरंजक भी होता है. लेकिन ट्रेन से यात्रा करते समय हमें रेलवे के नियमों के बारे में पता होना चाहिए और उन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इससे आपके और आपके सह-यात्रियों के लिए यात्रा करना बहुत आसान हो जाता है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई नियम बनाता है, जिसमें रात में ट्रेन से यात्रा करना और भी कई नियम शामिल हैं। इसके अलावा ट्रेन में कौन सा सामान ले जा सकते हैं और कौन सा सामान ले जाने की इजाजत नहीं है, ये सभी नियम हैं. आज हम यहां रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे, जो आपकी यात्रा को आसान बना देंगे।
जानिए क्या हैं रात में सोने के नियम?
ट्रेन में सोने के लिए रेलवे के अपने नियम हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक सोने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तय है. इस दौरान निचली बर्थ के यात्री मिडिल बर्थ के यात्रियों को अपनी बर्थ पर जाने के लिए कह सकते हैं. यात्रियों को रात में यात्रा के दौरान तेज संगीत सुनने और ऊंची आवाज में बात करने से भी मना किया गया है।
इस समयावधि के दौरान टीटीई टिकट की जांच नहीं करेगा
आपको बता दें कि रेलवे के नियमों के मुताबिक टीटीई भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच टिकट चेक नहीं करता है. ये नियम यात्रियों की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि उनकी नींद में कोई असुविधा न हो। हालाँकि, अगर आपकी यात्रा रात 10 बजे के बाद शुरू होती है तो यह नियम लागू नहीं होता है। ऐसे में टिकट चेकर आपका टिकट चेक कर सकता है.
मैं कितना सामान ले जा सकता हूँ?
रेलवे के नियमों के मुताबिक कोई भी यात्री ट्रेन में सफर के दौरान सिर्फ 40 से 70 किलो सामान लेकर ही सफर कर सकता है. अगर कोई इससे ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है तो उसे अलग से किराया देना होगा. हालांकि, रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग-अलग तय होता है।
इन वस्तुओं की अनुमति नहीं है
बता दें कि गैस सिलेंडर, किसी भी प्रकार के ज्वलनशील रसायन, पटाखे, एसिड, बदबूदार सामान, चमड़ा या गीली खाल, तेल, ग्रीस, पैकेज में लाया गया घी, रेल यात्रा रुकने के दौरान टूटने या लीक होने वाली चीजें। , वस्तुओं या यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकता है। , हानि पहुंचाना वर्जित है। रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है।