नतीजे में बुनकरों की आय कम होती गई और उन्हें गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ा। रिक्शा चलाना, फैक्टरी में मजदूरी और अन्य छोटे-मोटे रोजगारों से गुजारा करना पड़ा। शहर में अपना गुजारा और गांव में परिवार के लिए पैसे भेजना, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। बुनकर समाज जो आत्मसम्मान का जीवन जी रहा था, देश-विदेश में जिसके उत्पादों की ख्याति थी, जो ठीक-ठाक पैसे भी कमा रहा था, उसको मजदूर बना दिया गया। सरकारों ने भी इस क्षेत्र के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कारपोरेट सेक्टर को लाखों-करोड़ों रुपए की सबसिडी दी जाने लगी और खादी-हैंडलूम सेक्टर में, जहां से बुनकरों को रोजगार मिलता था, सबसिडी कम होने लगी। उदारीकरण के युग में उनको भी मार्केट के भरोसे छोड़ दिया गया। देश में कपड़े का उत्पादन चार पद्धतियों से हो रहा है- खादी, हैंडलूम, पावरलूम और मिल। इसमें से केवल खादी और हैंडलूम सेक्टर में ही बुनकरों को रोजगार मिलता है। पॉवरलूम में बिजली का प्रयोग होता है और मिल में काम मशीनों पर होता है जिसमें बुनकरों के रोजगार की संभावना क्षीण है। अभी भी भारत में कृषि के बाद हैंडलूम सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार देने वाला क्षेत्र है। भारत में कुल वस्त्र उत्पादन का 15 प्रतिशत हैंडलूम सेक्टर में होता है। विश्वभर में हाथ से बुने कपड़े में भारत प्रथम स्थान पर है और यह प्रतिशत के हिसाब से 95 प्रतिशत है। वर्ष 2020 में 223.19 मिलियन डालर का हैंडलूम एक्सपोर्ट हुआ है। सरकार की बुनकरों के लिए कई लाभकारी योजनाओं के बाद भी हैंडलूम बुनकरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इन सभी योजनाओं के पुनरावलोकन के बाद, इन सभी को 'एकल खिड़की' के दायरे में लाने की आवश्यकता है।
बुनकरों की दुर्दशा का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सरकार ने उनके लिए विभिन्न योजनाएं बनाईं, पर कभी भी बुनकरों के लिए समग्र दृष्टि से सोच-विचार नहीं किया। हथकरघा उद्योग के विकास के लिए बुनकरों को जो सहायता प्रदान की जा रही है, वह भी अलग-अलग माध्यम, एजेंसी द्वारा दी जा रही है। जैसे खादी से जो बुनकर जुड़े हैं, उनके विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न योजनाएं बनाकर सहायता देता है जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हैंडलूम क्षेत्र से जो बुनकर जुड़े हुए हैं उनके लिए वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से सहायता दी जाती है। वस्त्र मंत्रालय के साथ पावरलूम, मिल सेक्टर भी जुड़ा है। वस्त्र मंत्रालय जो कपड़ा नीति निर्धारित करता है, उसका लाभ खादी और हथकरघा उद्योग को न के बराबर होता है। इसमें बुनकर गौण हो जाते हैं, हालांकि वस्त्र मंत्रालय में विकास आयुक्त, हैंडलूम के नाम से अलग विभाग है। इसके अतिरिक्त अन्य एजेंसी भी है जो हैंडलूम सेक्टर को मदद करती है, जैसे अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से भी बुनकरों को सहायता दी जाती है। सरकार ने समय-समय पर बुनकरों के कर्ज भी माफ किए हैं, परंतु उसका लाभ सभी बुनकरों को नहीं मिला। खादी संस्थाओं के साथ जो बुनकर जुड़े थे उनको भी इसका लाभ नहीं मिला। सरकार ने हथकरघा उद्योग और बुनकरों के लिए पर्याप्त योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं को लागू करने के बाद भी हथकरघा उद्योग और बुनकरों की दुर्दशा जारी है और वे पलायन करने के लिए मजबूर हंै। यदि हम वर्ष 1980 की वर्ष 2018 से तुलना करें तो हथकरघा उद्योग मंदी की ओर है। बुनकर अपना बुनाई का व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय में चले गए। 80 और 90 के दशक में बुनकर बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। इस दौरान 1985 में हैंडलूम की संख्या जहां 5.29 लाख थी वह 1998 में घटकर 2.2 लाख रह गई।
उत्तर-पूर्व के आदिवासियों की परंपरागत सुंदर बुनाई की भी यही स्थिति हुई जो कम मजदूरी और मार्केट न होने की वजह से अवसान की ओर अग्रसर हैं। वर्ष 2019-20 में चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के अनुसार देश में 2673891 बुनकर और 848621 उससे संबंधित कारीगर थे। सरकार की लोक-लुभावन योजना का विवरण निम्न प्रकार है ः हैंडलूम कपड़ों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हैंडलूम मार्क और देश-विदेश में बिकने वाले कपड़े पर लगे मार्क में मामूली अंतर है, सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष योजनाएं जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, इंटीग्रेटेड हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम आदि। मिल गेट प्राइस स्कीम, जिसके अंतर्गत बुनकरों को बिना बिचौलियों के मिल द्वारा उत्पादित दर पर सूती धागा उपलब्ध कराया जाता है, मार्केटिंग प्रमोशन प्रोग्राम, जिसमें मेलों का आयोजन किया जाता है, बुनकरों को अवार्ड दिया जाता है, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं और डिज़ाइनर आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इंटीग्रेटेड हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम के तहत ब्लॉक लेवल क्लस्टर जिसमें दो करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाती है, मुद्रा स्कीम जिसमें बुनकरों को सस्ते ब्याज (6 फीसदी) दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बुनकरों के लिए आज एकल खिड़की, यानी सिंगल विंडो सिस्टम की आवश्यकता है, चाहे वह भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय के अधीन हो।
उनके विकास के लिए किस प्रकार सहायता दी जा सकती है, कैसे उनका उत्पाद मार्केट में आसानी से बिके, इसके लिए एक समग्र नीति बनाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि खादी ग्रामोद्योग आयोग अलग से एक नीति बनाकर सहायता दे रहा है, अल्पसंख्यक आयोग अलग से कोई नीति बनाकर सहायता कर रहा है और वस्त्र मंत्रालय कोई अलग नीति बनाकर उनके विकास की योजना बना रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में एकल खिड़की के माध्यम से लोन आदि देने का प्रावधान किया गया था, परंतु बुनकरों की सभी समस्याओं और सभी सुविधाओं के लिए यह पद्धति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना में और भी बहुत योजनाएं सुझाई गई थीं, पर वे लागू नहीं हो पाईं। हालांकि सरकार के लिए यह काम कठिन नहीं है। नीति आयोग को भी इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार एकल खिड़की के माध्यम से बुनकरों की सभी समस्यायों का समाधान करें। इससे हथकरघा उद्योग के साथ-साथ खादी के बुनकर भी लाभान्वित होंगे और देश में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने में कुछ सहायता मिलेगी।
अशोक शरण
स्वतंत्र लेखक