Wayanad rehabilitation: एल्स्टन एस्टेट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
New Delhi नई दिल्ली: वायनाड पुनर्वास टाउनशिप परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही भूमि के लिए अधिक मुआवजे की मांग करते हुए एलस्टन एस्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि पूर्ण मुआवजा दिए जाने तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रोक दिया जाए। केरल उच्च न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण के सरकार के फैसले को बरकरार रखने के बाद एलस्टन एस्टेट ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। सरकार ने एस्टेट से संबंधित 78.73 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही शुरू की थी। एलस्टन एस्टेट का तर्क है कि सरकार द्वारा निर्धारित 26.56 करोड़ रुपये का मुआवजा अपर्याप्त है और इसके बदले 1,063 करोड़ रुपये की मांग कर रही है। राज्य सरकार ने भी एक जवाबी याचिका दायर की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि उनका पक्ष सुने बिना कोई निर्णय न लिया जाए।