UPSC अभ्यर्थी डूबने का मामला: दिल्ली की अदालत सीईओ और पांच अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर विचार करेगी

Update: 2024-10-15 03:07 GMT
 
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोपपत्र पर विचार करने जा रही है। यह मामला इस साल 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में राउ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में बाढ़ आने से यूपीएससी के तीन अभ्यर्थियों की मौत से जुड़ा है।
सीबीआई ने सीईओ अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, बिल्डिंग मालिक परविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर, सरबजीत सिंह समेत छह आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। एसयूवी के ड्राइवर मनुज कथूरिया का नाम आरोपपत्र में नहीं है। आरोपियों पर बीएनएस के तहत आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या से संबंधित धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) को छह आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर विचार करना है। 23 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 सह-मालिकों सरबजीत सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और परविंदर सिंह को अंतरिम जमानत दे दी थी। 2 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी थी। इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 1 अगस्त को एसयूवी के ड्राइवर मनुज कथूरिया को जमानत दे दी थी। कोर्ट के 4 सितंबर के आदेश के बाद वाहन भी मनुज कथूरिया को सौंप दिया गया है। (एएनआई)
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