सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की केस Delhi ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की
New Delhiनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया , जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में उनके खिलाफ राज्य के अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दर्ज मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने भारती की स्थानांतरण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के उनके अनुरोध पर ट्रायल कोर्ट विचार कर सकता है।
भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। उन्होंने मामले को राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किए गए हैं । आप नेता ने आरोप लगाया है कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज किए गए हैं। 10 जनवरी, 2021 को भारती ने अमेठी जिले में प्रेस से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी । (एएनआई)