SC ने दिल्ली-NCR इलाकों में दिवाली के त्योहार के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और सीमित इस्तेमाल की इजाज़त दी
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाली के त्योहार पर दिल्ली-NCR इलाके में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाज़त दे दी।
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की मिली-जुली अर्जी को मानते हुए ग्रीन पटाखों पर बैन में ढील दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और NCR के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिवाली के दौरान पॉल्यूशन लेवल पर नज़र रखने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि एक टेम्पररी उपाय के तौर पर, हम 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़ने की इजाज़त देंगे। CJI ने ऑर्डर का ऑपरेटिव हिस्सा पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली-NCR इलाके में पटाखों की स्मगलिंग हो रही है। वे ग्रीन पटाखों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें एक बैलेंस्ड तरीका अपनाना चाहिए और पर्यावरण से समझौता किए बिना कम मात्रा में पटाखे फोड़ने की इजाज़त देनी चाहिए।
पटाखा बनाने वालों पर पेट्रोलिंग टीमें रेगुलर चेकिंग करेंगी। ऑर्डर में कहा गया है कि उनके QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए। दिल्ली-NCR के बाहर से कोई भी पटाखा यहां नहीं बेचा जाना चाहिए। चेतावनी दी गई है कि अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो बेचने वालों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। डिटेल्ड ऑर्डर का इंतज़ार है।
10 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बनाने और बेचने की इजाज़त मांगने वाली याचिकाओं पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था।
NCR राज्यों और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस त्योहारों के मौके पर दिल्ली-NCR में बिना किसी टाइमिंग की पाबंदी के ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाज़त दी जाए।