Karnataka कर्नाटक:  मैसूर शहर और जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई होटलों की रसोई और खाद्य भंडारण व्यवस्था की जांच की गई। अधिकारियों ने तीन होटलों से बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड चिकन, मांस और मशरूम जब्त किया। कार्रवाई के बाद होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के बीच हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मैसूर शहर के साथ जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट, उसके भंडारण की स्थिति और ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की पड़ताल की गई।
अधिकारियों के मुताबिक रियो मेरिडियन होटल में निरीक्षण के दौरान करीब 9 किलोग्राम एक्सपायर्ड चिकन मिला। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने इसे तत्काल जब्त कर लिया। विभाग अब यह जांच कर रहा है कि एक्सपायर्ड चिकन का इस्तेमाल ग्राहकों के लिए खाना तैयार करने में किया जा रहा था या उसे केवल स्टोर करके रखा गया था। इसके बाद ग्रैंड मर्क्योर होटल में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच की। यहां से करीब 68 किलोग्राम मांस जब्त किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में मांस मिलने के बाद अधिकारियों ने उसके भंडारण और इस्तेमाल से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच शुरू की है।
वहीं क्यू स्टार होटल में निरीक्षण के दौरान करीब चार किलोग्राम मशरूम जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीनों प्रतिष्ठानों से जब्त सामग्री को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस तरह अलग-अलग होटलों से कुल 77 किलोग्राम चिकन और मांस के अलावा चार किलोग्राम मशरूम जब्त किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों को सुरक्षित तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।
खाद्य पदार्थों, खासकर चिकन और मांस जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के सही तापमान पर भंडारण और निर्धारित अवधि के भीतर इस्तेमाल को खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। खराब या एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। मैसूर में हुई इस कार्रवाई के बाद खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, स्टोरेज और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सतर्कता बढ़ गई है। निरीक्षण के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा। विभाग की कार्रवाई से यह संदेश भी दिया गया है कि होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता करने वाली लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है।
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