रोहिणी में Stray Dogs को पकड़ने गए MCD कर्मचारियों को 'डॉग लवर्स' ने रोका, केस दर्ज

Update: 2025-08-19 11:10 GMT
New Delhi, नई दिल्ली : पुलिस ने मंगलवार को बताया कि करीब 15-20 लोगों के एक समूह ने, जिन्हें पुलिस ने "कुत्ते प्रेमी" बताया है, रोहिणी में आवारा कुत्तों को पकड़ने के अभियान के दौरान दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी ) के कर्मचारियों के काम में कथित तौर पर बाधा डाली। पुलिस के अनुसार, समूह ने एमसीडी कर्मचारियों पर हमला किया , दो पकड़े गए कुत्तों को छुड़ा लिया, तथा एमसीडी वाहन की खिड़कियां तोड़कर उसमें तोड़फोड़ की तथा रजिस्टर और लॉगबुक चुरा ली।
रोहिणी के डीसीपी राजीव रंजन ने कहा, "लगभग 15-20 तथाकथित कुत्ता प्रेमियों के एक समूह के खिलाफ कल शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने कथित तौर पर आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए तैनात एमसीडी के एक वाहन को रोका , दो आवारा कुत्तों को मुक्त कर दिया और एमसीडी कर्मचारियों पर हमला किया - इस घटना में वाहन की खिड़की तोड़ने और रजिस्टर और लॉगबुक चोरी करने सहित बर्बरता शामिल थी । उन्होंने कहा, "लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने और चोरी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।इससे पहले शुक्रवार को, 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली ज़िले में कई जगहों पर बिना पूर्व अनुमति के कुत्ता प्रेमियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में चार एफ़आईआर दर्ज की गईं। पुलिस ने कहा, "जिन लोगों ने बार-बार अनुरोध के बावजूद विरोध स्थल छोड़ने से इनकार कर दिया, उन्हें हिरासत में लिया गया। कानून का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
यह घटनाक्रम आवारा कुत्तों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच सामने आया है । 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए , और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि पकड़े गए किसी भी जानवर को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा।
गुरुवार (14 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें आश्रय गृहों में रखने के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह एक अन्य पीठ के 11 अगस्त के फैसले पर अंतरिम आदेश पारित करेगी।
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