शराब नीति मामले में CBI की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 25 मई को सुनवाई तय

Update: 2026-05-19 12:31 GMT

Delhi दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को CBI की उस याचिका पर सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख निर्धारित कर दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में शराब नीति मामले से जुड़े सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कहा कि वह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक को बेंच में हुए बदलाव की जानकारी दे। जस्टिस मनोज जैन ने निर्देश दिया कि संबंधित पक्षों को यह सूचित किया जाए कि अब यह मामला इस कोर्ट को सौंपा गया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाए ताकि वे अपनी बात रख सकें। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सभी पक्ष मौजूद होंगे, तभी आगे की सुनवाई का उचित शेड्यूल तय किया जाएगा।

यह याचिका उस समय जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने आई, जब पिछले सप्ताह जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले को अपनी कोर्ट से हटा दिया था।

CBI ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह मामला न्यायिक जांच में टिकने योग्य नहीं है और आरोप पूरी तरह से साबित नहीं हो पाए।

अब हाई कोर्ट इस अपील पर 25 मई को विस्तृत सुनवाई करेगा, जिसमें सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

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