सुपरटेक बिल्डर के ट्विंस टावर में ब्लास्ट से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ अलर्ट

Update: 2022-08-26 07:43 GMT

एनसीआर नॉएडा न्यूज़: नोएडा की एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसायटी में अवैध रूप से बनाए गए सुपरटेक बिल्डर के ट्विंस टावर को गिराया जा रहा है। इन दोनों अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे कर दिया जाएगा। ऐसे में प्रशासन और शासन के तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है। ट्विन टावर को गिराने से पहले स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है। गौतमबुद्ध नगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील शर्मा ने किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए ट्विन टावर के नजदीक 6 एंबुलेंस तैनात करने का निर्देश दिया है।

स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर मौके पर मौजूद रहेंगे: सीएमओ सुनील शर्मा ने बताया कि टावर के ब्लास्ट वाले दिन स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर मौके पर मौजूद रहेंगे। शहर के बड़े अस्पतालों में सेफ हाउस बनाए जाएंगे। इमरजेंसी के लिए सेफ हाउस जेपी अस्पताल, यथार्थ अस्पताल और जिला अस्पताल में तैयार किए जा रहे हैं। रविवार को एंबुलेंस व्यवस्था के लिए डॉक्टर जायस लाल को जिम्मेदारी दी गई है। जेपी अस्पताल में नोडल अधिकारी डॉ.चंदन व्यवस्था को देखेंगे। नोडल अधिकारी डॉ.भारत भूषण फ्लेक्स अस्पताल में तैनात रहेंगे। वही यथार्थ अस्पताल की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी डॉ.रीता को दी गई है।

तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया: आपको बता दें कि अवैध ट्विंस टावर को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार की दोपहर एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसायटी में बैठक हुई। जिसमें नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी शामिल हुईं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बैठक में रहे। ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर सब लोगों ने समझा है। अब 28 अगस्त की दोपहर 2:30 इन दोनो टावरों को गिरा दिया जाएगा। टावरों में 3,700 किलोग्राम बारूद लगाया जा चुका है।

आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज: दूसरी ओर पूरे इलाके को पुलिस ने सील करके अपने कब्जे में ले लिया है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के उपायुक्त मुख्यालय राम बदन सिंह ने गुरुवार की देर शाम इस पूरे इलाके में धारा 144 की घोषणा कर दी है। ट्विंस टावर के आसपास वाले पूरे इलाके को 'नो फ्लाई जोन' घोषित किया गया है। 31 अगस्त तक इस पूरे इलाके में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। डीसीपी राम बदन सिंह ने कहा, "अगर किसी ने ट्विन्स टावर के आसपास ड्रोन उड़ाया या निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कड़ी कार्रवाई होगी।"

Tags:    

Similar News

-->