Delhi चुनाव से पहले सीएजी रिपोर्ट के सार्वजनिक प्रकटीकरण की मांग पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए

Update: 2025-01-24 15:25 GMT
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रशासन पर 14 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से जारी करने की मांग वाली याचिका पर विचार-विमर्श किया, जिसमें याचिकाकर्ता की कानूनी स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण संवैधानिक चिंताएं उठाई गईं। 
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने अनुच्छेद 151 के तहत संवैधानिक प्रावधान पर प्रकाश डाला , जो यह अनिवार्य करता है कि सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से प्रकट किए जाने से पहले विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि जनता का सूचना का अधिकार सर्वोपरि है, लेकिन यह इस संवैधानिक आवश्यकता का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इस रुख की पुष्टि करते हुए, पीठ ने कहा कि औपचारिक प्रस्तुति से पहले ऐसी रिपोर्ट जारी करना अनुच्छेद 151का उल्लंघन होगा ।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने दलील दी कि दिल्ली के मतदाताओं को 5 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले रिपोर्ट की विषय-वस्तु जानने का अधिकार है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में सूचना के अधिकार अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे से संबंधित एक पूर्व फैसले की समीक्षा के लिए भी समय मांगा, जिससे अदालत ने अगली सुनवाई 3 फरवरी के लिए निर्धारित कर दी। सेवानिवृत्त सिविल सेवक बृज मोहन द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और सीएजी से आधिकारिक प्लेटफार्मों पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। इसने दावा किया कि रिपोर्टों को रोकना मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और चुनाव से पहले सूचित निर्णय लेने की उनकी क्षमता को बाधित करता है । (एएनआई)
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