Sagar Dhankhar हत्याकांड: बहन की शादी में शामिल होने के लिए आरोपी को अंतरिम जमानत दी गई
New Delhi: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में एक आरोपी को उसकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत दी है। इस मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार भी आरोपी हैं। धनखड़ और एक अन्य को 4 मई, 2021 की रात छत्रसाल स्टेडियम में कथित तौर पर पीटा गया था। धनखड़ ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया था। यह मामला अभियोजन साक्ष्य की स्थिति में है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सुशील कुमार ने बिजेंद्र को 24 जनवरी और 25 जनवरी, 2025 को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत दी ।
अदालत ने 23 जनवरी को आदेश दिया कि आवेदक/आरोपी को 35,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर 24 जनवरी से 25 जनवरी तक दो दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है।
अधिवक्ता सुमित शौकीन ने दलील दी कि आवेदक/आरोपी की बहन की शादी 24 जनवरी को होने वाली है। शादी समारोह के प्रबंधन के लिए आवेदक/आरोपी की उपस्थिति जरूरी है । दूसरी ओर, राज्य के अतिरिक्त पीपी ने जमानत अर्जी का विरोध किया और दलील दी कि आवेदक/आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि उपरोक्त अर्जी को खारिज किया जाए। अदालत ने जांच अधिकारी से रिपोर्ट मांगी, जिसने दिल्ली के गांव दसघरा के रामलीला पार्क में उसकी बहन की शादी की पुष्टि की। जमानत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें लगाईं, जिसमें आरोपी को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही उसे अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या ऐसे किसी अपराध में शामिल न होने का निर्देश दिया गया है। (एएनआई)