FY 2024-25: मेट्रो ट्रेन में महिला डिब्बों में घुसे 2,300+ पुरुषों पर जुर्माना
Delhi दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में अवैध रूप से प्रवेश करने पर 2,300 से अधिक पुरुष यात्रियों को दंडित किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। डीएमआरसी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो रेलवे संचालन एवं रखरखाव अधिनियम के तहत कुल 2,320 चालान जारी किए गए, जिनमें सबसे अधिक उल्लंघन मई (443 मामले) में दर्ज किए गए, उसके बाद अप्रैल (419) और सितंबर (397) का स्थान रहा। दिसंबर 2024 में सबसे कम उल्लंघनकर्ता देखे गए, जहाँ केवल एक व्यक्ति को दंडित किया गया।
इस अधिनियम के तहत, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करते हुए पकड़े गए अपराधियों पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अधिकारी ने बताया कि जिन मामलों में व्यक्ति मौके पर जुर्माना नहीं भर पाते, वहाँ सीआईएसएफ या डीएमआरसी के उड़न दस्ते के कर्मी चेतावनी देकर उन्हें जाने देते हैं।
डीएमआरसी ने कहा कि ये प्रवर्तन अभियान कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए पूरे नेटवर्क में विभिन्न स्थानों पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों के साथ मिलकर चलाए गए। निगम ने महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी तेज़ कर दिए हैं, जिनमें ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर लगातार घोषणाएँ, डीएमआरसी के सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए डिजिटल संदेश और स्टेशनों पर महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों के स्थान को दर्शाने वाले स्पष्ट संकेत शामिल हैं। अधिकारी ने कहा, "हमारे उड़न दस्ते और सीआईएसएफ की टीमें सतर्क हैं और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस तरह के जागरूकता अभियान जारी रहेंगे।