आबकारी मामला: कोर्ट ने कारोबारी अमनदीप ढल को पांच दिन की ईडी रिमांड पर भेजा
दिल्ली आबकारी नीति में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार शराब कारोबारी अमनदीप ढाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पांच दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया।
वह इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए 10वें व्यक्ति हैं।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने गुरुवार को अमनदीप ढल की पांच दिन की रिमांड मांगने वाली ईडी की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली।
ईडी के मुताबिक, धाल ने फॉर्मूलेशन, साजिश और साउथ ग्रुप द्वारा दी गई रिश्वत में बड़ी भूमिका निभाई थी। नीति निर्माण में उनकी भूमिका, जारी होने से पहले मसौदा नीति की एक प्रति के कब्जे से प्रमाणित होती है। डाहल ने मसौदा विनय बाबू को भेज दिया था, जिसे बाबू ने हटा दिया।
उसके और बाबू के बीच व्हाट्सएप चैट और कॉल हैं। ईडी ने कहा कि वह दक्षिण समूह के साथ बैठकों और रिश्वत आदि के संबंध में नीति निर्माण का हिस्सा थे। उन्होंने दक्षिण समूह और विजय नायर के बीच बैठकों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कथित तौर पर आप के मीडिया समन्वयक हैं।
ढाल ने दिनेश अरोड़ा, अभिषेक बोइनपल्ली और अन्य क्रेडिट नोट्स के माध्यम से दक्षिण समूह को किकबैक का भुगतान किया। ईडी ने कहा कि अन्य आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए अदालत ने क्रेडिट नोट के मुद्दे पर ध्यान दिया।
इस बीच ढल की ओर से पेश अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने अपने मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर रिमांड आवेदन का भी विरोध किया।
ढल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। (एएनआई)