Delhi दिल्ली : रविवार, 14 सितंबर को एक बीएमडब्ल्यू ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की मौत हो गई। गौरतलब है कि 52 वर्षीय नवजोत सिंह अपनी 50 वर्षीय पत्नी संदीप कौर के साथ बाइक पर यात्रा कर रहे थे। सोमवार को दुर्घटनास्थल का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें पीड़ितों को सड़क पर लेटे हुए देखा जा सकता है, जबकि बाइक उनके बगल में दिखाई दे रही थी।
दृश्यों में सिंह और उनकी पत्नी को धौला कुआं-दिल्ली कैंट खंड पर मेट्रो पिलर संख्या 67 के पास सड़क पर लेटे हुए भी दिखाया गया है। बाइक को टक्कर मारने के बाद लग्जरी कार भी पलट गई। रिपोर्टों के अनुसार, बीएमडब्ल्यू एक्स5 को गगनदीप नाम की एक महिला चला रही थी, जबकि उनके पति चालक के बगल वाली यात्री सीट पर बैठे थे। गगनदीप द्वारा चलाई जा रही कार उनके पति परीक्षित कक्कड़ के नाम पर पंजीकृत है। दुर्घटना तब हुई जब सिंह और उनकी पत्नी बंगला साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करने के बाद दिल्ली के हरि नगर इलाके में अपने घर वापस आ रहे थे बीएमडब्ल्यू में सवार महिला और उसके पति ने उन्हें टैक्सी से अस्पताल पहुँचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के कारण कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जैसा कि समाचार एजेंसी ने बताया।
बाद में, जिस अस्पताल में सिंह और उनकी पत्नी को ले जाया गया था, वहाँ से पुलिस को सूचित किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी 50 वर्षीय पत्नी का इलाज चल रहा है। बीएमडब्ल्यू चालक और उसका पति, जो एक व्यवसाय चलाते हैं, गुरुग्राम के निवासी हैं। दुर्घटना में दंपति को भी चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाचार एजेंसी के हवाले से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "दुर्घटना में शामिल बीएमडब्ल्यू और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। घटनास्थल की जाँच एक अपराध दल द्वारा की गई और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को सहायता के लिए बुलाया गया। मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जाँच जारी है।"
इस बीच, मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि उसके माता-पिता को दुर्घटनास्थल से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाया गया। उसने कहा कि उसकी माँ के सिर में चोट आई है। उसने अपने माता-पिता को भर्ती करने में अस्पताल अधिकारियों की ओर से लापरवाही का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी माँ को गंभीर हालत के बावजूद अस्पताल की लॉबी में बैठाया गया, जबकि बीएमडब्ल्यू चालक के पति, जिन्हें मामूली चोटें आईं थीं, को तुरंत भर्ती करा दिया गया। मामले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाना), 125बी (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 238 (अपराध के सबूत मिटाना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार और बाइक जब्त कर ली है।