Delhi दिल्ली : एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी बिप्लव दास को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अपराध का पीड़िता के जीवन पर गहरा असर पड़ा है और पुनर्वास के प्रयास जरूरी हैं। दोषी ने पीड़िता का कई सालों तक यौन शोषण किया था।