Delhi: अदालत ने दोपहिया वाहन को कार से टक्कर मारने वाली आरोपी महिला की जमानत याचिका मंजूर की
Delhi दिल्ली : शनिवार को एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर की ज़मानत याचिका मंजूर कर ली। 38 वर्षीय कौर पर आरोप है कि वह उस बीएमडब्ल्यू कार को चला रही थीं जिसने वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा चलाए जा रहे दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी।
इस घटना में 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने ज़मानत याचिका मंजूर कर ली। विस्तृत आदेश का इंतज़ार है। आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव नवजोत सिंह पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर इलाके में रहते थे।
14 सितंबर को दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई इस घटना में लगी चोटों के कारण उनकी मौत हो गई।
सिंह और उनकी पत्नी बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करके घर लौट रहे थे।
मामले में बीएनएस की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना), 125बी (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 और 238 (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।