NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ मानहानि का मामला बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कोच नरेश दहिया से बिना शर्त माफी मांगी थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने आधिकारिक तौर पर मामले को सुलझा लिया। पुनिया के लिखित माफीनामे में लिखा है, "मैं नरेश दहिया से आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके खिलाफ मेरे द्वारा दिए गए गलत और असंवेदनशील बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं।"
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार रेक्सवाल, रविंदर सिंह और लोविंदर चौधरी पेश हुए। पुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता तुषार गिरी ने पुष्टि की कि माफी के बाद मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया। शिकायत 10 मई, 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुनिया की टिप्पणियों से उपजी थी, जहां उन्होंने दहिया के खिलाफ दर्ज एक बलात्कार के मामले का जिक्र किया था। दहिया ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2019 में बरी कर दिया गया था। अदालत ने पहले कहा था कि टिप्पणियां दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती हैं और प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला बनाया गया था।