नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को एक व्यक्ति को रेगुलर ज़मानत दे दी। उस पर आरोप था कि उसने इंटरनेशनल और ट्रांज़ैक्शन गैंग के ज़रिए WhatsApp कॉल और चैट से डिफेंस एंटरप्रेन्योर साहिल लूथरा को धमकाकर 10 करोड़ रुपये वसूलने की साज़िश रची थी। लूथरा का आरोप है कि उन्हें अगस्त-सितंबर 2025 और फिर जून 2026 में धमकी भरे कॉल और मैसेज मिले थे। लूथरा 'विज्ञान त्रिशूल डिफेंस सॉल्यूशन (VTDS) प्राइवेट लिमिटेड' के फाउंडर हैं।

कोर्ट ने आरोपी गुरपिंदर सिंह को ज़मानत दे दी, क्योंकि वह जून से कस्टडी में था, जांच पूरी हो चुकी थी और इस मामले में अधिकतम सज़ा सात साल की है।जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) अनिमेष कुमार ने गुरपिंदर सिंह को 50,000 रुपये का ज़मानत बॉन्ड और उतनी ही रकम की ज़मानत (श्योरिटी) जमा करने की शर्त पर ज़मानत दी।ज़मानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि हालांकि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि अब उससे कस्टडी में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है।

कोर्ट ने ध्यान दिया कि आरोपी 13 जून से ज्यूडिशियल कस्टडी में था। आरोपी पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति है और उसका पिछला रिकॉर्ड साफ़-सुथरा है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई में कुछ समय लगेगा, इसलिए आरोपी को और कस्टडी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है।

JMFC ने 17 अगस्त को आदेश दिया, "इसलिए, आरोपी को 50,000 रुपये के ज़मानत बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक ज़मानत (श्योरिटी) जमा करने की शर्त पर ज़मानत दी जाती है।"कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कुछ सामान्य शर्तें भी लगाई हैं।आरोपी के वकील भानु मल्होत्रा ​​ने दलील दी कि शिकायतकर्ता ने यह मामला झूठा दर्ज कराया था क्योंकि वह आसन्न खतरे का बहाना बनाकर सरकार से मिलने वाली अपनी सुरक्षा का स्तर बढ़ाना चाहता था।

यह भी दलील दी गई कि आरोपी आदतन अपराधी नहीं है। इसके अलावा, उससे जुड़ी जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और उससे कस्टडी में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।नई दिल्ली के चाणक्यपुरी के रहने वाले साहिल लूथरा ने आरोप लगाया है कि उन्हें इंटरनेशनल नंबरों से WhatsApp पर दो बार जान से मारने की धमकी मिली और उनसे 10 करोड़ रुपये देने को कहा गया। चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। बाद में, मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई।

क्राइम ब्रांच ने 13 जून को पंजाब के अमृतसर और तरनतारन से जसवंत सिंह, गुरपिंदर सिंह और शमशेर सिंह को गिरफ़्तार किया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता साहिल लूथरा, जो एक जाने-माने बिजनेसमैन हैं, को रंगदारी के लिए धमकी भरे मैसेज मिल रहे थे।

पुलिस जांच के दौरान, शमशेर सिंह, गुरपिंदर सिंह और जसवंत की पहचान उन आरोपियों के तौर पर हुई जो कथित तौर पर रंगदारी वसूलने की साज़िश में शामिल थे। आरोपी जसवंत पहले पंजाब पुलिस में काम करता था और शिकायतकर्ता का कर्मचारी भी रह चुका था।

शिकायत के अनुसार, 27 अगस्त 2025 को शिकायतकर्ता को एक धमकी भरा WhatsApp मैसेज मिला, जिसमें साफ़ तौर पर 10 करोड़ रुपये की मांग की गई थी और ऐसा न करने पर भेजने वाले ने शिकायतकर्ता के पूरे परिवार को "खत्म" करने की धमकी दी थी।

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