रेल टिकट रिफंड का पुराना नियम लागू, रेलवे ने कहा- अब सब पहले जैसा

रेल टिकट रिफंड का पुराना नियम लागू

Update: 2021-12-30 14:18 GMT
भारतीय रेलवे से जुड़े बदलावों के बारे में लोग हमेशा जानना चाहते हैं. आज के दौर में भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, इसलिए रेलवे से जुड़े अपडेट्स के बारे में जानकारी रखना जरूरी हो जाता है. आइये आपक बताते हैं कि हम रलेवे से जुड़े किस नियम में बदलाव की बात कर रहे हैं.
रिफंड फाइल करने के नियम में हुआ था बदलाव
रेलवे ने कोरोना काल में रिफंड के नियम में बदलाव किया था. इसमें टिकट के निरस्त होने पर मिलने वाले रिफंड की समयसीमा में बदलाव किया गया था. कोरोना काल से पहले ट्रेन कैंसिल होने पर या टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के लिए तीन दिन के भीतर आवेदन करना होता था.
कोरोना महामारी को देखते हुए दी गई थी छूट
कोरोना महामारी के बाद रिफंड के आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर छह माह कर दिया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 दिसंबर से पुराना नियम फिर से लागू हो जाएगा. तीन दिन में रिफंड के आवेदन का नियम 2015 में बनाया गया था.
तीन दिन के अंदर टीडीआर भरना याद रखें
कोरोना काल में ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर छह माह तक रिफंड के लिए फाइल किया जा सकता था. मतलब अगर आप अपना ट्रेन टिकट कैंसिल कराने की सोच रहे हैं या करा चुके हैं तो तीन दिन के अंदर टीडीआर भरना याद रखें. ऐसा नहीं करने पर आपको कैंसिलेशन के पैसे से हाथ धोना पड़ जाएगा.
रेलवे ने कहा- कुछ नहीं बदला
टीडीआर फाइल करने की प्रक्रिया में बदलावों के बारे में पूछे जाने पर रेलवे ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है. पहले से ही नियम लागू है. कोरोना के दौरान लोगों को छूट दी गई थी जैसे ही ट्रेन ऑपरेशन नॉर्मल हुआ है, पुराना सिस्टम लागू हो गया है.
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