RBI ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड के नियमों में किया बड़ा बदलाव, यूजर्स पर भी पड़ेगा असर
नई दिल्ली : यदि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। क्रेडिट कार्ड के जरिए यूजर्स अलग-अलग सेवाओं के लिए आस्थगित भुगतान कर सकते हैं। वहीं डेबिट कार्ड का कैश का ऑल्टर्नटिव है, जो आपके बैंक से जुड़ा होता है। दोनों पेमेंट के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ सेवाओं को बंद कर सकता है। इसके अलावा क्रेडिट और डेबिट कार्ड को लेकर आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर को ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है, नए नियम अगले साल लागू हो सकते हैं।
गैर बैंकिंग संस्थानों के लिए जारी होंगे सख्त नियम
केन्द्रीय बैंक गैर बैंकिंग संस्थानों के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स नियमों को सख्त करने की तैयारी में है। ड्राफ्ट सर्कुलर के मुताबिक भुगतान एग्रीगेटर फ़र्मों को 1 अगस्त 2025 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड को फ़ाइल डेटा (COF) को संग्रहीत करने की अनुमति नहीं होगी। केवल कार्ड जारी करता और नेट नेटवर्क जैसे की वीजा, मास्टरकार्ड और बैंकों को सीओएफ डेटा कलेक्ट करने की अनुमति होगी। पहले से स्टोर किए गए डेटा को भी हटाना होगा। फर्मी को कार्ड नंबर के आखिरी 4 डिजिट और कार्ड जारीकर्ता के नाम को स्टोर करने की अनुमति होगी।
इन पेमेंट पर लग सकती है रोक
आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई का मानना है कि क्रेडिट कार्ड को पर्सन टू मर्चेन्ट भुगतान के लिए बनाया गया है। इससे पर्सन टू पर्सन पेमेंट नहीं जा सकता। केन्द्रीय बैंक ने ट्यूशन फीस, रेंट पेमेंट, सोसाइटी मेंटेन्स चार्ज और वेंडर पेमेंट पर आपत्ति जताई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिजर्व बैंक आने वाले दिनों में ऐसे भुगतान पर रोक लगा सकता है।