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San Francisco सैन फ्रांसिस्को : यहां की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि तकनीक की दिग्गज कंपनी Google को उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना Chrome ब्राउज़र के ज़रिए कथित डेटा संग्रह को लेकर अमेरिका में एक सामूहिक मुकदमा का सामना करना पड़ेगा।
कैलिफ़ोर्निया राज्य की एक संघीय अपील अदालत ने दिसंबर 2022 के उस फ़ैसले को पलट दिया, जिसमें Google के ख़िलाफ़ पहले के मामले को खारिज कर दिया गया था। 2020 में दायर किए गए इस मुक़दमे में आरोप लगाया गया था कि Google ने Chrome उपयोगकर्ताओं से डेटा एकत्र किया, भले ही उन्होंने Chrome सिंक सक्षम किया हो या नहीं।
अदालत के फ़ैसले में कहा गया है, "पैनल ने Google, LLC के पक्ष में जिला अदालत के सारांश फ़ैसले को पलट दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने विभिन्न राज्य और संघीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए उपयोगकर्ताओं का डेटा गुप्त रूप से एकत्र किया, और आगे की कार्यवाही के लिए उसे वापस भेज दिया।" मुकदमे के अनुसार, वादी ने दावा किया कि क्रोम ने "जानबूझकर और गैरकानूनी तरीके से" Google को ब्राउज़िंग इतिहास, IP पते, लगातार कुकी पहचानकर्ता और अद्वितीय ब्राउज़र पहचानकर्ता उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना भेजे।
नए फैसले में बताया गया कि "जिला न्यायालय को Google के विभिन्न प्रकटीकरणों की शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए थी और यह तय करना चाहिए था कि उन्हें पढ़ने वाला कोई उचित उपयोगकर्ता यह सोचेगा कि वह डेटा संग्रह के लिए सहमति दे रहा है या नहीं"।
उचित व्यक्ति जांच करने के बजाय "ब्राउज़र अज्ञेयवाद" पर ध्यान केंद्रित करके, "जिला न्यायालय सही मानक लागू करने में विफल रहा"। Google के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के पास सामान्य गोपनीयता प्रकटीकरण था, फिर भी उसने यह सुझाव देकर Chrome को बढ़ावा दिया कि कुछ जानकारी Google को तब तक नहीं भेजी जाएगी जब तक कि कोई उपयोगकर्ता सिंक चालू न कर दे"।
"हम इस फैसले से असहमत हैं और हमें विश्वास है कि मामले के तथ्य हमारे पक्ष में हैं। Chrome सिंक लोगों को उनके विभिन्न उपकरणों पर Chrome का सहजता से उपयोग करने में मदद करता है और इसमें स्पष्ट गोपनीयता नियंत्रण हैं," Google के प्रवक्ता ने रिपोर्टों में कहा।
वादीगण ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि Google के Chrome गोपनीयता नोटिस की शर्तों के आधार पर, Chrome को अपने Google खातों के साथ सिंक न करने के उनके विकल्प का मतलब था कि Google द्वारा कुछ व्यक्तिगत जानकारी एकत्र और उपयोग नहीं की जाएगी।
जिला न्यायालय ने माना था कि Google ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि वादीगण ने इसके डेटा संग्रह के लिए सहमति दी थी।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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