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सामान्य-एसटी-ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पांच नियुक्तियों पर रोक

Shantanu Roy
1 Aug 2026 4:46 PM IST
सामान्य-एसटी-ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पांच नियुक्तियों पर रोक
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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने टीजीटी भर्ती में हॉरिजॉन्टल आरक्षण नीति के तहत मेरिट की अनदेखी करने के मामले में एक और कड़ा कदम उठाया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की ने याचिकाकर्ता कृष्णा कुमारी द्वारा दायर मुख्य मामले और ताजा अंतरिम आवेदन पर त्वरित सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों पर नियुक्तियां देने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इन सीटों पर हाई कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी नहीं
किए जाएंगे।

न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बादए 22 जुलाई के अपने आदेशों की निरंतरता में मेरिट आधारित पदों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मेरिट सूची में आने वाले सामान्य श्रेणी के अंतिम तीन पदों पर नियुक्ति सहित अनुसूचित जनजाति के एक पद को होल्ड पर रखा गया है। मेरिट के आधार पर आने वाले एक पद पर नियुक्ति रोकने के आदेश दिए गए हैं। यह पूरा मामला टीजीटी पोस्ट कोड-25001 की भर्ती से जुड़ा है। अगली सुनवाई 12 अगस्त को ही होगी।
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