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Kullu. कुल्लू। मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला कुल्लू में सभी प्रमुख एडवेंचर पर्यटन गतिविधियों पर दो माह का प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। जिला पर्यटन अधिकारी रोहित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई से 15 सितंबर 2026 तक जिले में रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, पैराग्लाइडिंग और जिप लाइन सहित सभी जल आधारित साहसिक गतिविधियों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में ब्यास-पार्वती नदी सहित अन्य नदियों और खड्डों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। तेज बहाव, भूस्खलन और मौसम की अनिश्चित परिस्थितियों के कारण किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इन्हीं संभावित खतरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
जिला पर्यटन अधिकारी ने कहा कि जिले में संचालित सभी एडवेंचर एक्टिविटी संचालकों को प्रतिबंध संबंधी आदेशों की जानकारी दे दी गई है। इस अवधि में किसी भी प्रकार की एडवेंचर गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई संचालक आदेशों की अवहेलना करते हुए रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन या अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों का संचालन करता पाया गया तो उसके खिलाफ संबंधित नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मानसून समाप्त होने और मौसम सामान्य होने के बाद ही गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा सुरक्षा मानकों और नदी की परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने पर्यटकों, स्थानीय लोगों और होटल एवं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों से भी सहयोग की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि बरसात के दौरान नदी.नालों के किनारे जाने, तेज बहाव वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने तथा प्रतिबंधित एडवेंचर गतिविधियों में भाग लेने से बचें। हर वर्ष हजारों पर्यटक यहां रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन और अन्य साहसिक गतिविधियों का आनंद लेने पहुंचते हैं। हालांकि, मानसून के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन हर वर्ष इन गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाता है।
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