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परवाणू। परवाणू में परिवहन नियमों की सख्ती को लेकर परवाणू एआरटीओ की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिना परमिट व बिना फिटनेस के चलाई जा रही पंजाब की दिल्ली (नंबर डीएल-01पीडी -1093) नंबर की एक बस को पकड़ा और 14,000 का मौके पर चालान किया। एआरटीओ परवाणू तुला राम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि लगभग 42 सीटर बस के अनिवार्य परिवहन दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण यह जुर्माना लगाया गया। वहीं बस के द्वारा पंजाब का नंबर लिखा था जबकि इस बस कर असल रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है। बस पर लिखा नंबर पी बी 11 डी एम-9787 है, परंतु असल रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का है जो डीएल-01 पीडी -1093 है, जो की सीधे-सीधे फ्रॉड का मामला बनता है। जानकारी के अनुसार बस पहले दिल्ली में संचालित होती थी।
लेकिन दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल गाडिय़ों पर प्रतिबंध लागू होने के बाद इसे पंजाब के एक व्यक्ति द्वारा खरीदा गया था। तुला राम के मुताबिक इस बस की बुकिंग हरियाणा के कालका स्थित काली माता मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं द्वारा करवाई गई थी, परंतु बुकिंग के बावजूद बस मालिक ने यह वाहन बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के अवैध रूप से सडक़ पर उतार दिया। परवाणू एआरटीओ ने बताया बस को कालका जाना था, लेकिन पिंजौर बाईपास से गलती से बस सीधे हाईवे पर आ गई और कालका-शिमला नेशनल हाईवे से होते हुए परवाणू शहर में प्रवेश कर गई। इसी दौरान वाहन जांच के लिए जब बस को रोका गया तो दस्तावेजों की जांच में सभी महत्वपूर्ण कागजात अनुपस्थित पाए गए। वहीं परवाणु एआरटीओ तुला राम ने स्पष्ट कहा कि चालक व बस मालिक ने दर्जनों यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर यह बस सडक़ों पर चलाई, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसी कारण बस को चालान करते हुए 14,000 का जुर्माना किया गया और कड़ी चेतावनी भी जारी की गई।
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