भारत
हाईवे से अतिक्रमण हटाने के आदेश, हाईकोर्ट सख्त, अवैध पार्किंग
Shantanu Roy
28 May 2026 3:35 PM IST

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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को व्यावसायिक दुकानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग पांच शिमला, ठियोग, नारकंडा, कुमारसैन, रामपुर बुशहर पर स्थित उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बिलबोर्डों को हटाए, जो किसी निजी परिसर में नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि व्यावसायिक संचालकों का यह कत्र्तव्य है कि वे अपने व्यवसाय के संचालन के लिए उपयुक्त स्थान खोजें और राष्ट्रीय राजमार्गो के संचालन में बाधा उत्पन्न न करें। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह उक्त मार्ग पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था, ट्रकों के लिए पार्किंग सुविधाओं का निर्माण, निगरानी, गश्त और अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, नए ढाबों, भोजनालयों आदि पर प्रतिबंध और उन्हें हटाने जैसे मुद्दे पर उचित कार्रवाई करे। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, शिमला को आदेश दिए हैं कि वह एसएचओ ढली के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि इस मार्ग पर नियमित गश्त हो और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए।
कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि पर्यटन सीजन में, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित वन और भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने वाले बस ऑपरेटरों, टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यटकों को परेशान न किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि पहले एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि ऐसे अनेकों ट्रक व टैक्सी ऑपरेटर इत्यादि राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं और यातायात में असुविधा पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस अधीक्षक शिमला का यह कत्र्तव्य है कि संबंधित पुलिस कर्मी बिना किसी हस्तक्षेप के कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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