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Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ WhatsApp चैट के आधार पर क्रूरता के आरोप में तलाक नहीं दिया जा सकता, और इसके लिए पति या पत्नी को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया जा सकता। जस्टिस भारती डांगरे और मंजुषा देशपांडे की बेंच ने पिछले हफ़्ते नासिक ज़िला फ़ैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक आदमी ने क्रूरता के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक़ मांगने के लिए अर्ज़ी दी थी। महिला ने फ़ैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट का दावा था कि यह आदेश एकतरफ़ा पास किया गया था और उसे विरोध करने या अपनी दलीलें रखने का मौका भी नहीं दिया गया था।
फ़ैमिली कोर्ट ने अपने मई 2025 के आदेश में, आदमी के जमा किए गए WhatsApp चैट पर भरोसा किया, जिसमें महिला ने मांग की थी कि वे नासिक से पुणे जाकर अलग रहें, और जिसमें उसने कथित तौर पर अपनी सास और ननद के ख़िलाफ़ अपमानजनक कमेंट भी किए थे। फ़ैमिली कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने WhatsApp चैट में दबाव बनाने, इमोशनल ब्लैकमेल करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और कहा कि पति के साथ क्रूरता हुई थी और इसलिए वह तलाक़ का हक़दार है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि फैमिली कोर्ट पत्नी को पति के दिए सबूत (WhatsApp चैट) को गलत साबित करने का मौका नहीं दे पाया। HC ने कहा, "सिर्फ़ WhatsApp चैट के आधार पर तलाक़ का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह सबूतों से साबित नहीं होता है।" इसलिए, तलाक़ का आदेश रद्द करने और मामले को फैमिली कोर्ट को वापस भेजने की ज़रूरत है ताकि पत्नी को अपनी बात कहने और सबूत पेश करने का मौका मिल सके। कोर्ट ने कहा कि जब फैमिली कोर्ट मामले पर नए सिरे से फ़ैसला करेगा, तो अलग रह रहे जोड़े मीडिएशन के ज़रिए समझौते की संभावना देख सकते हैं।
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