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WhatsApp चैट के आधार पर तलाक नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया

WhatsApp चैट के आधार पर तलाक नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया

Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ WhatsApp चैट के आधार पर क्रूरता के आरोप में तलाक नहीं दिया जा सकता, और इसके लिए पति या पत्नी को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया जा सकता। जस्टिस भारती डांगरे...

4 March 2026 7:15 PM IST