New Delhi: दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं को लेकर सख्त सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए

New Delhi नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (DoT) ने सोमवार को सैटेलाइट कम्युनिकेशन (Satcom) सेवाओं को लेकर सख्त सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सेवा प्रदाताओं को भारत में ही डेटा प्रोसेसिंग, निगरानी और इंटरसेप्शन की व्यवस्था करनी होगी, और किसी भी प्रकार की जानकारी या कनेक्शन विदेश स्थित किसी टर्मिनल या फैसिलिटी से नहीं जोड़ा जा सकेगा।
नए नियमों के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को अपनी ग्राउंड नेटवर्क व्यवस्था का कम से कम 20% भाग देश में ही विकसित करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत में पहली बार आम जनता के लिए सैटेलाइट इंटरनेट सेवा खोलने की तैयारी हो रही है।
सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 50 किमी के भीतर "स्पेशल मॉनिटरिंग ज़ोन" निर्धारित करना आवश्यक होगा। साथ ही, सेवा प्रदाता इस बात की गारंटी देंगे कि कोई भी भारतीय उपभोक्ता डेटा विदेश नहीं भेजा जाएगा या किसी विदेशी गेटवे के जरिए रूट नहीं होगा।





